Pathankot- Mandi फोरलेन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा!

काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा था मामला

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#Pathankot- Mandi फोरलेन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा!

Bksood chief editor

पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154 पर फोरलेन #fourlane के निर्माण कार्य में #Nagrota_Bagwan_Sub_Division के तहत सुनेहड़, 53 मील, नगरोटा व हटवास बाजार फोरलेन की प्रक्रिया से बाहर रखे गए हैं।

विभाग द्वारा इन क्षेत्रोँ के लिए बाईपास की व्यवस्था की है तथा मलां चौक व रेलवे फाटक पर #Flyover_फ्लाई ओवर के निर्माण का प्रावधान रखा गया है।

#National_Highway के फाइनल सर्वे अनुसार फोरलेन 53 मील से बाईपास किया जाएगा जोकि ठानपुरी में आकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जुड़ेगा।

उसके उपरांत बनेर खड्ड पुल से सीधा ऊपर जा कर बड़ोह रोड के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जुड़ेगा और बड़ाई में पैट्रोल पंप के पीछे खेतों से होते हुए बलधर रोड को टच करेगा तथा मदनमोहन मालवीय स्कूल के पीछे से होते हुए मुहालकड़ के नियान्डा में चाहड़ी-कबाड़ी-मुहालकड रोड से मिलेगा।

फिर #Kangra_Vehicleades के समीप अम्बाड़ी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मिल जाएगा जो कि मलां तक जाएगा। वहां से रेलवे फाटक तक फ्लाईओवर पुल का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए विभाग ने भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

नगरोटा बगवां उपमंडल के अंतर्गत 53 मील से 61 मील तक किलोमीटर 83.00 से 96.00 तक 13 किलोमीटर फोरलेन सड़क के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की जाएगी जिसकी अधिसूचना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 10 सितम्बर को जारी कर दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार उपमंडल नगरोटा बगवां के तहत टीका अम्बाड़ी झिकली, अम्बाड़ी उपरली, बड़ाई, दगा, गुजरेडा, हालेर हटवास खास, कथवाड़ी, खतरेहु, कुनेहड़, ललहेसर, मला अम्बाड़ी मला खास, मुहालकड़, नौरा, पानखर, पतेहड़, राजियाणा, रनूह, सदरपुर तरयाड़ा व ठानपुरी की 81.1972 हैक्टेयर सरकारी एवं निजी भूमि अधिग्रहण की जाएगी।

अब उचित आपत्तियां निपटाएंगे SDM

इस FOUR LANE के निर्माण कार्य में यदि किसी भू मालिक की जायज आपत्तियां हुई तो संबंधित एसडीएम द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा और प्रभावितों को मुआवजा राशि देने के उपरांत राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त सरकारी व गैर सरकारी भूमि दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम हस्तांतरित करने की योजना है।

 #Mr. Shashi Pal Negi _SDM_ NAGROTA_BAGWAN ने IRT को बताया कि उपरोक्त टीकों के भू मालिक अधिसूचना जारी होने के 21 दिनों तक अपनी आपत्तियां SDM _OFFICE में दर्ज करवा कर प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि समय पर उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

1 Comment
  1. शान्ति शर्मा says

    हमारे पालमपुर की शान
    राजेश सुर्यीबन्सी
    हिमाचल रिपोर्ट।

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