जिला कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने का आदेश दिए गए

0
धर्मशाला  : उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने आज यहां बताया कि हाल ही में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, जिला कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में सभी प्रकार की पैराग्लाइडिंग गतिविधियों प्रतिबंध  लगाया गया था और  जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कांगड़ा और संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेटों को एचपी एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2004 के उल्लंघन की जांच करने और पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान दुर्घटना की संभावना से बचाव  के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए थे।
उपमंडल मजिस्ट्रेट बैजनाथ और धर्मशाला ने उक्त आदेश के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे पता चलता है कि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के लैंडिंग स्थलों के पास की सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित करने और मौसम की जांच के लिए स्थानीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है।  इसके साथ ही
शर्तों, अनुशासनहीनता और सुरक्षा उपायों और वैध पायलट और उपकरण लाइसेंसों की जांच के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है जबकि, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कांगड़ा ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2004 के नियम 6 के तहत गठित तकनीकी समिति ने पैराग्लाइडिंग उपकरणों का निरीक्षण किया है और अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले ऑपरेटरों और पायलटों और आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
इन सुरक्षात्मक उपायों को देखते हुए
 आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा 33 और 34 के तहत  जिला कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने का आदेश दिए गए हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.