रोहतांग दर्रे की ओर मढ़ी तक वाहनों की आवाजाही को अनुमति

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रोहतांग दर्रे की ओर मढ़ी तक वाहनों की आवाजाही को अनुमति
कुल्लू : .मुनीष कौंडल

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकैक ने आज यहां एसडीएम मनाली की अनुशंसा पर एक आदेश जारी करते हुए सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही को मढ़ी तक अनुमति प्रदान की है। कोठी में स्थापित अस्थाई बैरियर को गुलाबा शिफ्ट करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि मनाली के एसडीएम ने डीएसपी मनाली, अध्यक्ष नगर परिषद मनाली, होटल व टैक्सी संचालक एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों को साथ लेकर गत दिनों मनाली से रोहतांग तक सड़क का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वाहनों की आवाजाही मढ़ी तक सुरक्षित व सुचारू ढंग से की जा सकती है। इस आदेश के उपरांत सैलानी अब रोहतांग दर्रे की तलहटी में स्थित खूबसूरत मढ़ी मैं बर्फ का दीदार कर सकेंगे।

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