लांगचा में विधिक शिविर का सफल आयोजन – हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायधीश श्रीमति सबीना ने की शिरकत

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लांगचा में विधिक शिविर का सफल आयोजन
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायधीश श्रीमति सबीना ने की शिरकत
Ajay Banyal
APRO, KAZA
विश्व के सबसे उंचे गांव काॅमिक की पंचायत लांगचा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित किया गया।
इस शिविर में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय  के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश श्रीमति सबीना मौजूद रही। उन्होंने पंचायत के लोगों से बातचीत की।
इस शिविर में बताया कि  देश भर में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को फ्री में विधिक जानकारी मुहैया करवा रहा है।
गांव स्तर पर पीएलबी पेरा लीगल वाॅलंटियर की नियुक्ति की हुई है। जोकि सप्ताह में दो बार पंचायत में बैठते है और जिन्हें कानूनी सहायता चाहिए होती है। उन्हें सहायता प्रदान करते है। सरकार और लोगों के बीच पुल का काम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर रहे है।
हम अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो हमें न्याय मिलेगा। अन्यथा न्याय में देरी हो सकती है। शिविर से संबोधित करते हुए  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नोर   सचिव व एससीजेएम रिकांगपिओ निशांत वर्मा  ने कहा कि  विधिक सेवा अधिनियिम 1987 के तहत निशुल्क  सेवा प्रदान की जाती है। बर्शत वह अनुसूचित जति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य हो, महिला या बालक हो, संविधान के अनुच्छेद 23 में और मानव दुव्र्यवहार या बेगार का शिकार हो, मानसिक रोगी या फिर विकलांग व्यक्ति हो, अनपेक्षित आभाव का शिकार हो, आद्यौगिक श्रमिक हो, ट्रांसजेंडर समुदाय से संबधित हो, सालाना आय तीन लाख से कम हो, फ्री कानूनी सहायता के अंतगर्त सरकारी खर्च पर वकील उपल्बध करवाना, न्याय शुल्क देना, टाईपिंग और याचिकाओ तथा दस्तावेजों को तैयार करने में आने वाले खर्च को उठाना, गवाहों को बुलाने के लिए होने वाले खर्च को उठाना, उच्चतम न्यालय से लेकर उपमंडल स्तर पर प्राधिकरण से  सहायता प्राप्त कर सकते है। शिविर में टेली लाॅ प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के बारे में और विपेज लीगल केयर एंड स्पोर्ट सेंटर के बारे में बताया।  उन्होंने कहा कि मध्यस्थता भी लोक अदालतों में करवाई जाती है। प्रदेश भर में 12 मध्यस्थता केंद्र अभी चल रहे है। इसके अलावा नाल्सा के द्वारा चलाई जा रही दस योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा, कार्यकारी बीडीओ टाशी डोलकर सहित लांगचा पंचायत की प्रधान व स्थानीय लोग मौजूद रहे।
जारीकर्ता
सहायक लोक संपर्क कार्यालय काजा

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