खुले में पशु संहार (एनिमल स्लॉटर) नहीं किया जा सकता :Pankaj Rai, Deputy Commissioner Warns

पशु अपशिष्ट के गहरे दफ़न के लिए भी उचित प्रबन्ध किये जाने अनिवार्य

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खुले में पशु संहार (एनिमल स्लॉटर) नहीं किया जा सकता :Pankaj Rai, Deputy Commissioner Warns

INDIA REPORTER TODAY.com

KEYLONG : IRT Bureau

उपायुक्त पंकज राय ने जानकारी दी कि खुले में पशु संहार (एनिमल स्लॉटर) नहीं किया जा सकता, इसके लिए चारदीवारी अथवा बंद शेड का प्रबंध किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने समस्त पंचायत प्रधानों व सचिवों को इस आशय की जानकारी देते हुए कहा है कि ये माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देश हैं कि  पंचायत के अधिकारक्षेत्र या इसके आसपास किसी भी प्रकार का खुले में स्लॉटर ना हो, इसके लिये उचित स्थान का प्रबंध हो साथ ही,किसी पंचायत में यदि पशु संहार होता है तो इससे उत्त्पन्न होने वाले पशु अपशिष्ट के गहरे दफ़न के लिए भी उचित प्रबन्ध किये जाने अनिवार्य हैं।इन निर्देशों की  अनुपालना के लिए सम्बंधित पंचायतों के सचिव जिम्मेवार होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम1984 की धारा (ढ) (पशुओं के वध को  विनियमित करना) के अनुसार यह पंचायत को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।  इसलिये इन आदेशों को पत्र एवं व्यवहार में लागू किया जाए।
सहायक लोक संपर्क अधिकारी
केलांग।

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