उचित मूल्य की दुकानों के लिए 25 जून तक करें आवेदन
अतः इच्छुक स्वयं सहायता समूह/सहकारी सभा/महिला मण्डल/एकल नारी/विधवा नारी जो अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं करती हो/ भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति( जैसा कि दिव्यांग व्यक्ति में परिभाषित किया गया है(समान असवर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1955) जोकि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हों तथा प्रार्थी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत का प्रधान/उपप्रधान/वार्ड सदस्य/जिला परिषद् के वार्ड सदस्य, नगरपालिका समिति/नगर निगम का पार्षद, विधान सभा का सदस्य न हो तथा आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए) से उपरोक्त स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतू आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते है।
उन्होंनेे इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर 25 जून, 2021 तक जिला नियत्रंक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में प्रस्तुत करंे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक तथा अन्य योग्यता प्रमाण पत्र यदि हों, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने, दुकान की उपलब्धता एवं भडांरण क्षमता, विधवा, एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल0/एस सी/ओबीसी/एसटी परिवार से सम्बन्धित व यदि आवेदक उसी स्थान का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य हैंे ताकि मैरिट तय की जा सके। जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत /रद्द कर दिया जाएगा।