SBI के ग्राहकों को बड़ी चेतावनी! 30 सितंबर से पहले आपने नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका अकाउंट
Big Alert for SBI customers : देश के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक एसबीआई (SBI) के ग्राहकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है. अगर उसके ग्राहक डेडलाइन के अंदर ये जरूरी काम नहीं करते हैं, तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. यहां तक कि उनका बैंक खाता बंद भी हो सकता हैआपको करना केवल यह है कि अपने पैन यानी स्थायी खाता नंबर को 30 सितंबर से पहले आधार नंबर से लिंक कराना है.
इनकम टैक्स ने भी दी है चेतावनी
उधर, आयकर विभाग ने भी चेतावनी दी है कि 30 सितंबर तक आधार से लिंक नहीं होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है. आयकर अधिनियम के तहत ऐसा करने में विफल रहने पर 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है. अभी हाल ही में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जारी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर अगर कोई भी व्यक्ति पैन को आधार से लिंक कराने में विफल होते हैं, यह उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. हालांकि, नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट भी किया गया है कि डेडलाइन समाप्त होने के बाद अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक कराया जाता है, तो पैन कार्ड का दोबारा इस्तेमाल आधार नंबर को लिंक कराने की तिथि की सूचना देने के बाद किया जा सकेगा.
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
पैन को ऑनलाइन ही आधार नंबर से लिंक कराना बेहद आसान है.
इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा.
इसके बाद क्विक लिंक सेक्शन में Link Aadhaar पर .
फिर आप अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
अब आप अपने आधार में दर्ज नाम का उल्लेख करें.
इसके बाद अब आप अपना आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को लिखें.
अब आपके पास एक ओटीपी आएगा.
अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो आप यहां पर ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ लिख सकते हैं.
अब आप I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर .
अब आप वैरिफिकेशन के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें.
इसके बाद Link Aadhaar का चयन करें.
अब आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो गया.