निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण पर रोक

हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के आदेश पर स्टे लगाया; प्राइवेट सेक्टर ने दी है चुनौती

0
राजेश सूर्यवंशी एडिटर इन चीफ

निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण पर रोक: हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के आदेश पर स्टे लगाया; प्राइवेट सेक्टर ने दी है चुनौती

देश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के लिए बने कानून के मुख्य बिंदु

कोई युवक नौकरी के लिए योग्य नहीं पाया जाता है तो फर्म उसे रखने के लिए बाध्य नहीं होगी।

इंडस्ट्री जिस जिले में है, कर्मचारी उसमें दूसरे जिलों से भी रखे जा सकते हैं।

इंडस्ट्री को तीन महीने में रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

पोर्टल पर रहेंगी सभी डिटेल्स, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी

 

नियम के उल्लंघन पर पेनाल्टी का प्रावधान है। इसमें सरकार दो साल में बदलाव कर सकेगी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को राज्य के निजी सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन लागू करने वाले एक्ट के तहत कार्रवाई करने से रोक दिया है। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्टे लगाया गया है। इससे पहले इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन उनकी दलीलों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.