BK Sood chief editor
बैंक में अब 5 लाख तक की रकम सुरक्षित बैंक बंद होने या डूबने की स्थिति में अब ग्राहकों की 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहेगी और यह 90 दिन के भीतर मिल भी पाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (DICGC) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नियम ये था कि बैंक डूबने पर ग्राहकों की एक लाख रुपए तक की जमा रकम ही सुरक्षित होती थी।
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