कांगड़ा जिला में भूमि आवंटन के लिए विशेष अभियान होगा शुरू: डॉ. निपुन ज़िन्दल,डीसी। शहरी क्षेत्र में तीन बिस्बा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दो बिस्बा भूमि का प्रावधान
10 दिसम्बर आवेदन की अंतिम तिथि
कांगड़ा जिला में भूमि आवंटन के लिए विशेष अभियान होगा शुरू: डीसी
भूमिहीन पात्र परिवार एक दिसंबर से 10 दिसंबर तक करें आवेदन
शहरी क्षेत्र में तीन बिस्बा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दो बिस्बा भूमि का प्रावधान
PALAMPUR
RAJIT CHITRA
कांगड़ा जिला में भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि सरकार द्वारा भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए शहरी क्षेत्रों में दो बिस्बा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्बा जमीन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के तहत प्राप्त कई मामले क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कारणों से लंबित पड़े हैं, इन सभी मामलों के तुरंत निपटारे के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार जिनके नाम पर कहीं भी भूमि और मकान नहीं है वे एक दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक लिखित आवेदन संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाएं, आवेदन के साथ बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र स्व उद्घोषणा पत्र जो कि गांव के ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम और पता सहित प्रमाणित किए गए हों भी जमा करवाना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त आवेदक शपथ पत्र भी संलग्न कर सकता है।
उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने बताया कि क्षेत्रीय अभिकरण आवंटन योग्य गैर वन भूमि का चयन भी करेगा तथा संबंधित विभागों से संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चयनित भूमि का एक कलोनी के रूप में ततीमा काटा जाएगा इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति या आवेदक जिनका सरकारी भूमि पर पहले से ही मकान बना है और 3-2 बिस्बा योजना के तहत पात्रता रखते हों उनके मामलों में भी संयुक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलदार के अनुरोध पर जारी करने का निर्णय लिया है ताकि पात्र परिवारों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो।
उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक सभी आवेदन पत्रों की छानबीन की जाएगी तथा संबंधित एसडीएम के माध्यम से 31 दिसंबर से पहले रिपोर्ट भी भेजने के लिए कहा गया है ताकि पात्र परिवारों को गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जा सके।