डीसी ने नवरात्रों में कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन को लेकर जारी किए आदेश
मंडी
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने शरद नवरात्रों के दौरान जिला के विभिन्न मंदिरों में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आमद के दृष्टिगत धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किए हैं ।
आदेश के अनुसार जिला के सभी एसडीएम और मंदिर ट्रस्ट/समितियां मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए फेस मास्क, हाथों की स्वच्छता तथा उचित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। सभी एसडीएम तथा डीएसपी आपसी समन्वय स्थापित कर मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग तथा तापमान जांचना सुनिश्चित करेंगे। सामान्य तापमान वाले लोगों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा । शरद नवरात्रों के दौरान भीड़ के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे । आरती के दौरान मंदिर में किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी । मंदिरों में भाषा कला विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
मंदिर में केवल दर्शन करने की अनुमति होगी तथा कीर्तन, भजन, जगराता आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । मंदिर में हवन आदि के आयोजन को लेकर इस शर्त पर अनुमति दी जाएगी कि श्रद्धालु कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि नियमों का पूरा पालन तय करें । हवन जैसे आयोजनों में केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को भाग लेने की अनुमति होगी जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले ली हों।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा है।