ड्राइविंग लाइसेंस (driving license), वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness certificate) जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी

ड्राइविंग लाइसेंस (driving license), वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी

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ड्राइविंग लाइसेंस (driving license), वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness certificate) जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी

INCDIA REPORTER TODAY.com
PALAMPUR : B.K. SOOD, Executive Editor
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Highways) ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस (driving license), वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness certificate) जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले इन सभी दस्तावेज़ की वैधता (Validity) राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक के लिए वैध की थी I. आपको बता दें यह नियम केवल उन्ही वाहन स्वामियों पर लागू होगा. जिनके वाहन के दस्तावेज़ की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई है.I
राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला कोराेना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लिया है.I

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