हटाए जाएंगे नाजायज़ कब्जे

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Kullu

Munish Koundal

Munish Koundal, Chief Editor
MUNISH KOUNDAL
CHIEF EDITOR

उपमण्डलाधिकारी ( ना0) कुल्लू विकास शुक्ला की अध्यक्षता मे उनके कार्यालय मे एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक मे नदी व सड़क के किनारे हुये अवैध कब्जे हटाने , सूखा व गीला कचरा निष्पादन , एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध बारे व बच्चों को नशे से दूर रखने व उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराने बारे चर्चा की गई।


विभिन्न विभागाध्यक्षों की राय जानने के बाद अवैध कब्जों को हटाने बारे यह निर्णय लिया गया कि जो नदी के बिल्कुल नजदीक प्रदेश से बाहर के लोग झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं उन्हे वहां से हटाया जायेगा ताकि बरसात मे कोई भी बाढ़ या अन्य आपदा का शिकार न हो । और जिन्होने सड़क के किनारे अबैध कब्जे किये हैं उन्हे भी हटाया जायेगा ताकि जो कुल्लू शहर मेंं रोज जाम लगता है लोक निर्माण विभाग द्वारा जमीन की निशानदेही करवाकर सड़क को और चौड़ा कर उस जाम से निजात मिल सके ।
उपमण्डलाधिकारी (ना0) कुल्लू ने जानकारी देते हुये कहा कि सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 जुलाई 2022 से एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध है । उन्होनें जिला के सभी दुकानदारों को निर्देश दिये हैं कि 30 जून 2022 से पहले एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक उत्पाद जिसमे पोलिस्ट्रीन, प्लास्टिक की डन्डी वाले ईयर वडस, प्लास्टिक डन्डे वाले गुव्बारे, प्लास्टिक के झण्डे और अन्य इसी प्रकार की चीजें अपनी दुकान से बाहर कर नष्ट कर लेंं अन्यथा उनके उपर उचित कारवाई की जायेगी । इसी प्रकार सूखा व गीला कचरा प्रबन्धन व निष्पादन पर उन्होने नगर परिषद को निर्देश दिये कि प्रत्येक घर से सूखा व गीला कचरा अलग- 2 इकट्ठा करेंं ताकि उसका सही ढंग से निष्पादन किया जा सके । होटल, ढाबा मालिकों, दुकानदारों व सब्जी बिक्रेताओं को निर्देश दिये कि वे दो डस्टविन प्रयोग करेंं और सूखा व गीला कचरा अलग- 2 डालें अन्यथा उन्हे कम से कम 1000 रूपये जुर्माना अदा करना पडेगा और अगर कहीं कूड़ा ईधर-उधर या नदी-नाले में फैंकते हुये पकड़े गये तो कम से कम 5000 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा। शहर को साफ-सुथरा रखने के लिये उन्होने सभी लोगों से सहयोग कि अपील की है ।
इसके उपरान्त जिला कुल्लू मे बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चर्चा हुई जिसमे चिट्टा जैसे खतरनाक नशे के दलदल मे फंस रहे युवाओं को जागरूक करने व इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराने बारे यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक स्कूल मे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व रूस्तम टीम बच्चों को नशे के खिलाफ व्याख्यान कर जागरूक करेगी ।
उपमण्डलाधिकारी ( ना0) ने कहा कि जिला कुल्लू में युवाओं मे बढ़ रहे नशे के शौक से नई पीढ़ी नशे के गरक मेे जाकर अपना भविश्य बरबाद कर रही है । उन्होने माता – पिता व अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर निगरानी रखें उन्हे जल्दी घर पहुंचने व नशे से दूर रहने के लिये प्रेरित करें और अधिक से अधिक समय बच्चो के साथ व्यतीत करें । उन्होने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों बारे माता-पिता व अभिभावकों को जागरूक करने के लिये पुलिस व स्वास्थ्य विभाग पी.टी.ए व ग्रामसभा की बैठकों मे जाकर व्याख्यान करें । उन्होने स्नूकर हाऊस चलाने वाले लोगो को आदेश दिये कि स्नूकर हाऊस चलाने के लिये सभी को प्रशासन से लाईसैन्स बनवानेे के लिये स्नूकर हाऊस मे कैमरे लगाना , 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्नूकर हाऊस मे न जाने देना, रजिस्टर लगाकर खेलने वालों की नाम व पते सहित एन्ट्री, खुलने व बन्द होने का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक व पुलिस का अनापति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा । प्रशासन कभी भी इसकी सामूहिक तहकीकात कर सकता है अगर कोई भी बच्चा या अन्य इस जगह पर नशा करता हुआ पाया जाता है तो स्नूकर हाऊस के मालिक पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी और उसका लाईसैन्स भी रद्द कर दिया जायेगा

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