केरल के पादरी को शादी के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आरोपी पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी को फरवरी 2019 में रेप का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे 20 साल की जेल की सजा मिली थी। वहीं, रेप पीड़िता ने भी खुद कैथोलिक पादरी वडक्कुमचेरी से शादी करने की मंजूरी पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पादरी से शादी करने की याचिका लगाई है। इसके लिए पादरी भी तैयार है।
पीड़िता रेप के समय नाबालिग थी और गर्भवती हो गई थी। अब वह बालिग हो चुकी है और एक बच्चे की मां है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पादरी से जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट जाने को कहा है। घटना के समय महिला नाबालिग थी और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता अब 22 साल की हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता ने अपने पांच साल के बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाने का हवाला दिया था और सुप्रीम कोर्ट से दोषी से शादी करने के लिए अनुमति मांगी थी।