गुग्गा जाहर पीर मंडलियों को करना होगा शर्तों का कठोरता से पालन

गुग्गा जाहर पीर मंडलियों को करना होगा शर्तों का कठोरता से पालन

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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कांगड़ा में गुग्गा जाहर पीर मंडलियों द्वारा गुणगान के सम्बन्ध में विभिन्न मंडलियों द्वारा संपर्क किया गया है । अतः इस विषय पर जिला प्रशासन काँगड़ा ने यह निर्णय लिया है कि गुग्गा जाहर पीर मंडली द्वारा गुणगान के सम्बन्ध में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए निम्न शर्तों का कठोरता से पालन किया जाए:

1. गुग्गा जाहर पीर मंडली में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट (RAT or RTPCR) या कोविड-19 वैक्सीन ( दोनों डोज़ ) का प्रमाण पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है। क्षेत्राधिकार में निकलने वाली गुग्गा जाहर पीर मंडलियां अपना नाम, पता एवं दूरभाष नंबर को पंचायत प्रधान / शहरी निकाय को प्रदान करेंगे । सम्बन्धित पंचायत / शहरी निकाय उस सूची को उपमंडलाधिकारी कार्यालय मे देना सुनश्चित करेंगे

2. गुग्गा जाहर पीर मंडली में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना एवं अन्य कोविड-19 उचित व्यवहार सम्बंधित शर्तों का पालन किया जाएगा ।

3. गुग्गा जाहर पीर मंडली द्वारा किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित करके कीर्तन / जागरण करने तथा भंडारा / लंगर के आयोजन करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

4. इस दौरान धार्मिक स्थान में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को एकत्रित न होने देने के लिए अतिरिक्त सेवादारों की नियुक्ति करना अनिवार्य रहेगा। श्रद्धालुओं को केवल दर्शन की अनुमति होगी तथा धार्मिक स्थानों पर कीर्तन, भजन, जागरण, धार्मिक समागम, लंगर, भंडारे इत्यादि का आयोजन नहीं किया जाएगा ।

5. गुग्गा जाहर पीर मंडली में शामिल सभी सदस्य गुणगान अवधि उपरांत Covid-19 का टेस्ट करवाएंगे और इस बाबत मुख्य चकित्सा अधिकारी, सभी खण्ड चकित्सा अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश जारी करेंगे। किसी भी व्यक्ति के Covid- 19 संक्रमित पाए जाने पर मंडली के सभी सदस्य स्वयं को अलग करेंगे और संगरोध के नियमों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करेंगे ।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा तथा सम्बन्धित उप-मंडलाधिकारी (ना.)/ तहसीलदार नायब तहसीलदार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कानूनी कारवाई शुरू करने हेतु अधिकृत होंगे ।

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