यह सर्व विदित है कि प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। ये दुर्घटनाएं तेज रफ्तारी, लापरवाही तथा सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना के कारण घटित होती हैं। दुपहिया वाहन चालकों के लिए अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट यदि उचित ढंग से पहना जाए तो अधिकांश मामलों में दुपहिया वाहन चालक की जान बच सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत दुपहिया वाहन के चालक तथा अन्य सवार व्यक्ति दोनों को ही हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जिला कांगड़ा में अब तक केवल दुपहिया वाहन के चालक के ही हेलमेट ना पहनने पर पुलिस द्वारा चालान किया जाता रहा है। परंतु मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में दुपहिया वाहन के चालक के साथ बैठे व्यक्ति का भी बिना हेलमेट होने पर चालान किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि दुपहिया वाहन पर अपनी सुरक्षा के मद्देनजर चालक के साथ साथ अन्य सवार व्यक्ति भी हेलमेट पहनकर ही यात्रा करें। सड़क सुरक्षा नियम आपकी जान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। इन्हें मजबूरी ना समझकर जरूरत समझें तथा इनका तत्परता पूर्वक पालन करें।
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