हाथीथान चौक से कसौल के बीच 30 फीट से लंबी बसों का दिन में प्रवेश मान्य नहीं, 30 फीट से लंबी कांट्रेक्ट कैरेज बसें सुबह 7.30 बजे से रात के 8 बजे तक नहीं होगी मान्य
हाथीथान चौक से कसौल के बीच 30 फीट से लंबी बसों का दिन में प्रवेश मान्य नहीं
30 फीट से लंबी कांट्रेक्ट कैरेज बसें सुबह 7.30 बजे से रात के 8 बजे तक नहीं होगी मान्य
मुनीष कौंडल
हाथीथान चौक भुंतर से कसौल रूट पर दिन के समय 30 फीट और इससे लंबी बसों (कांट्रेक्ट कैरेज बस) की आवाजाही मान्य नहीं होगी। सुबह 7.30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उक्त बसों का इस रूट पर यातायात मान्य नहीं होगा। रात के 8 बजे के बाद सुबह 7.30 बजे के बीच ही 30 फीट या इससे लंबी बसों को हाथीथान चौक से कसौल और कसौल से वापस हाथीथान चौक के बीच आवाजाही को मान्य किया गया है। ये आदेश सभी दिन एक समान लागू होंगे।
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। यह अधिसूचना मामले में इससे पहले जारी की गई पिछली सभी अधिसूचनाओं का स्थान लेगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुल्लू की ओर से जिला दंडाधिकारी को अवगत करवाया गया था कि उक्त सड़क मार्ग पर लग्जरी बसों और अन्य दूसरी लंबी बसों की लगातार आवाजाही के कारण लगातार जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते जिला प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है। DC Kullu