8 से 10 जनवरी तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मैजिस्ट्रेट राकेश कुमार प्रजापति

कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा-बगवां नगर परिषदों और बैजनाथ-पपरोला, जवाली और शाहपुर नगर पंचायतों के मतदान क्षेत्रों के भीतर शराब की बिक्री नहीं होगी

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नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत 8 से 10 जनवरी तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मैजिस्ट्रेट राकेश कुमार प्रजापति

INDIA REPORTER TODAY NEWS
DHARAMSHALA : RAJESH SURYAVANSHI
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मैजिस्ट्रेट राकेश कुमार प्रजापति ने जिला कांगड़ा में 10 जनवरी को होने वाले नगर निकायों के चुनाव के दृष्टिगत चुनाव वाले क्षेत्रों में 8 जनवरी से 10 जनवरी, 2021 तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उपायुक्त ने बताया कि नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान 10 जनवरी, 2021 को सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक निर्धारित किया गया है  इसलिए  कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा-बगवां नगर परिषदों और बैजनाथ-पपरोला, जवाली और शाहपुर नगर पंचायतों के मतदान क्षेत्रों के भीतर 08 जनवरी, 2021 दोपहर बाद 3.00 बजे से 10 जनवरी, 2021 मध्यरात्रि तक या नगरपालिकाओं की मतगणना प्रक्रिया के समापन तक इन नगर निकाय क्षेत्रों में इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी

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