मतदान केंद्र पर अथवा निकट मतदान के दिन चुनाव प्रचार  करना संज्ञेय अपराध : उपायुक्त नीरज कुमार

0
मतदान केंद्र पर अथवा निकट मतदान के दिन चुनाव प्रचार  करना संज्ञेय अपराध। उपायुक्त नीरज कुमार।
Keylong
उपायुक्त लाहौल -स्पीति नीरज कुमार ने जानकारी दी कि किसी भी मतदान केन्द्र पर अथवा आसपास सौ मीटर की परिधि में मतदान के दिन कोई भी चुनाव प्रचार करने की मनाही होगी।
इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए किसी भी मतदाता को प्रभावित करने,
उससे वोट लेने, अथवा किसी विशेष व्यक्ति को वोट देने, अथवा मतदान करने से रोकने, एवं इस प्रकार की प्रचार सामग्री का प्रयोग करने आदि जैसी गतिविधियां संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं, जिसके लिए 250 रुपये तक का ज़ुर्माना हो सकता है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.