Breaking…अब मां का नाम शामिल करना अनिवार्य होगा सरकारी दस्तावेजों में

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सरकार ने सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम शामिल करना अनिवार्य करने का फैसला किया है। यह फैसला 1 मई 2024 से लागू होगा।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला किया है कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम अनिवार्य होगा। राज्य सरकार का कहना है कि माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
2018 में, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि पैन आवेदन पत्र में पिता का नाम उन मामलों में अनिवार्य नहीं होगा जहां आवेदक की मां एकल माता-पिता हैं।
इसके बाद सीबीडीटी ने नियमों में संशोधन कर आवेदक को यह विकल्प दिया कि क्या मां एकल माता-पिता है और आवेदक केवल मां का नाम प्रदान करना चाहता है।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जहां प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों पर माता-पिता का नाम होना चाहिए, वहीं मां का नाम भी होना चाहिए। न्यायमूर्ति हरि शंकर ने कहा कि जिस तरह एक बेटी और बेटे को एक जोड़े के बच्चों के रूप में पहचाने जाने का समान अधिकार है, उसी तरह एक मां और पिता को भी एक बच्चे के माता-पिता के रूप में पहचाने जाने का समान अधिकार है।
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Dheeraj Sood, Correspondent
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