और बढ़ीं पाबंदियां, जिलादंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने धारा-144 के तहत आदेश किए पारित, चाइनिज मांझा, नायलन,पीतल तथा शीशे के मिश्रण से बने धागों की बिक्री पर रोक

0

चाइनिज मांझा, नायलन,पीतल तथा शीशे के मिश्रण से बने धागों की बिक्री पर रोक
जिलादंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने धारा-144 के तहत आदेश किए पारित
धर्मशाला

RAJESH SURYAVANSHI
Editor-in-Chief
HR MEDIA GROUP

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला कांगड़ा में दो महीनों के लिए नायलन पीतल के मिश्रण से बने पक्के धागों, चाइनिज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागों के इस्तेमाल तथा बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
इस बाबत जिला दंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि 22 जनवरी को इंदौरा में पतंग उड़ाने में मांझे के प्रयोग से एक व्यक्ति की नाक में गंभीर चोट आने की मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसके चलते ही अब कांगड़ा जिला में नायलन पीतल के मिश्रण से बने पक्के धागे, चाइनिज मांझा, शीशे के मिश्रण से बने धागोें की बिक्री तथा उपयोग पर आगामी दो महीनों के लिए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। चाइनिज मांझा तथा पक्का धागे के कारण पक्षियों को भी नुक्सान पहुंचने की संभावना बनी रहती है यह धागा पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है।
जिलादंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर धारा-188 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों तथा तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग को भी इन धागों की बिक्री संबंधी रोक के आदेशों को लेकर दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.