केलांग के बैंकों की ज़िला स्तरीय समीक्षा समिति 

भविष्य में ग्राहकों को डिजिटल लेन-देन के लिये प्रेरित करने पर बल दिया

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 केलांग के बैंकों की ज़िला स्तरीय समीक्षा समिति

INDIA REPORTER NEWS
KEYLONG : AJAY BANYAL

बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, बैंक मित्र तथा स्टैंडअप योजना पर चर्चा की गई। फ़सल बीमा योजना पर  भी विस्तृत चर्चा की गई।

उपायुक्त ने ऋण योजनाओं से सम्बंधित बाधाओं पर बात करते हुए दूरदराज़ क्षेत्रों तक नई योजनाओं का प्रसार करने पर बल दिया तथा भविष्य में ग्राहकों को डिजिटल लेन-देन के लिये प्रेरित करने पर बल दिया।

बैठक में विभिन्न विभागों एवं बैंको के अधिकारियों को संबोधित करते हुए अग्रणी ज़िला  प्रबंधक(लीड बैंक) नीमा सिंह नेगी ने लाहुल ज़िला लाहौल-स्पीति में बैंकों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बैंक ज़िला में समय-समय पर वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन कर लोगों को बैंकों की वित्तिय प्रणाली एवं ऋण सुविधाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं।

उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों से केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों से संबंधित आवेदनों को पूर्ण औपचारिकताओं सहित सम्बन्धित बैंकों को भेजने का आग्रह किया तथा यह भी कहा  कि वे बागवानों एवं किसानों को फ़सल बीमा योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि ज़िले में कुल 13 एटीएम हैं

उपायुक्त पंकज राय ने प्रधानमंत्री  सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार कर इससे जोड़ने की बात की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपये है। मई महीने के अंत में आपको इस प्रीमियम का भुगतान करना होता है।

आपके बैंक खाते से 31 मई को यह रकम खुद कट जाती है। यदि आपने पीएमएसबीवाई ली है तो आपको बैंक अकाउंट में बैलेंस जरूर रखना चाहिए। अगर मई के अंत में आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा तो यह पॉलिसी रद हो जाएगी । पीएमएसबीवाई योजना का लाभ 18-70 साल तक की उम्र के लोग उठा सकते हैं।

पॉलिसी खरीदते वक्त ही बैंक खाते को पीएमएसबीवाईसे लिंक कराया जाता है। पीएमएसबीवाई पॉलिसी के अनुसार बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है। अगर बीमा खरीदने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाए तो उसे एक लाख रुपये की रकम मिलती है।

इस अवसर पर उपायुक्त ने अधिकारियों एवं बैंक प्रबंधकों से सरकारी योजनाओं को आपसी तालमेल से शीघ्र निपटने का आग्रह किया जिससे कि जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक आरबीआई अवनेश्वर सिंह, नाबार्ड से रिशव ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंकों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

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