नई दिल्ली: केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मंत्रालय ने देश में सोमवार को दलहन के आयातकों को स्टॉक सीमा से छूट दे दी है। इसके साथ ही मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं के लिए भी नियमों में ढील दी गई है। अब, स्टॉक की सीमा केवल तुअर, उड़द, चना और मसूर पर 31 अक्तूबर तक की अवधि के लिए लागू होगी। हालांकि, ये संस्थाएं उपभोक्ता मामलों के विभाग के वेब पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा करना जारी रखेंगी। इस संबंध में एक संशोधित आदेश अधिसूचित किया गया है।
थोक विक्रेताओं के लिए, स्टॉक की सीमा 500 टन होगी, बशर्ते कि यह एक किस्म के 200 टन से अधिक न हो। मिल मालिकों के लिए, सीमा छह महीने का उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा पूर्ववत 5 टन ही है। बयान में कहा गया है कि यदि निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक पाया जाता है तो उसे 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा।
बता दें, सरकार की ओर से दाल भंडारण पर जारी नए आदेश के बाद विभिन्न दाल एसोसिएशन सरकार के निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे थे। बीते 2 जून को सरकार ने सभी दालों के लिए स्टॉक सीमित कर दिया था। इसके पीछे तर्क यह था कि इससे जहां दालों की कीमतें कम होंगी, वहीं, जमाखोरी पर भी अंकुश लग सकेगा। बयान में कहा गया है कि सरकार की ओर से लगातार दाल की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।