मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

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BKSOOD:- chief editor

Bksood : Chief Editor

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में एक जुलाई, 2021 से वाॅल्वो बसों सहित सभी अन्तरराज्यीय बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू करने और एक जुलाई से ई-पास को समाप्त करने का निर्णय लिया। सभी सरकारी कार्यालय एक जुलाई से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करना आरम्भ करेंगे।

बैठक में सभी दुकानों को प्रातः 9 बजे से सांय 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया जबकि रेस्टोरंेट्स को रात्रि 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी। इन्डोर  सामाजिक समारोह में इन्डोर क्षमता का 50 प्रतिशत, अधिकतम 50 लोग, जबकि खुले में आयोजित होने वाले समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

मंत्रिमण्डल ने 12वीं कक्षा के थ्योरी अंकों की गणना करने के लिए 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को 10 प्रतिशत, ग्याहवीं कक्षा के परिणाम को 15 प्रतिशत और प्रथम व द्वितीय टर्म एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं को 55 प्रतिशत का महत्त्व (वेटेज) देने के साथ-साथ अंग्रेजी विषय के परिणाम को 5 प्रतिशत का महत्त्व देने और आंतरिक मूल्यांकन को 15 प्रतिशत महत्त्व देने के आधार पर फार्मूला अनुमोदित किया। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जुलाई, 2021 के तीसरे सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने गर्मियों में बंद होने वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में 26 जून से 25 जुलाई तक एक माह का अवकाश प्रदान करने की अनुमति दी। कुल्लू जिले में 23 जुलाई से 14 अगस्त, 2021 तक 23 दिनों का अवकाश होगा। इसके अतिरिक्त लाहौल-स्पीति में इस वर्ष एक जुलाई से 31 जुलाई तक एक माह का अवकाश रहेगा। सर्दियों में अवकाश वाले विद्यालयों मंे अध्यापक एक जुलाई, 2021 से पाठशाला में आना आरम्भ करेंगे। जबकि छात्रों के लिए आॅनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस प्रकार से योजना तैयार करने के निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों के अधिकांश शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण इस माह के अंत तक हो सके।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में जल शक्ति विभाग के नये मण्डल के अलावा साई में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्यों के चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर छात्रों (एमडी, एमएस एवं डीएनबी), जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और डीएम, एमसीएच छात्रों का स्टाइपेंड 5000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय के अनुसार खण्ड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपये से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया है।

मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा में राजकीय माध्यमिक पाठशाला मनकोट, कुठेड़, केगा, घट्टा, सरोग को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला बन्जवार, सिंगाधार और ढाडू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन पाठशालाओं के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को एक अपै्रल, 2021 से 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से विभाग के लगभग 1252 अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 30 जून, 2021 तक विभिन्न श्रेणियों के 1602 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने को कार्याेत्तर अनुमति देने के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में कोविड महामारी की सम्भावित तीसरी लहर के दृष्टिगत इन कर्मचारियों को 30 सितम्बर, 2021 तक सेवा विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में गोविन्द सागर जलाशय की कार्य प्रणाली में बदलाव के लिए पट्टा/निविदा अवधि को कम से कम एक से चार वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने अभियोजन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबन्ध आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 25 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला किन्नौर के कल्पा में नये खोले गए उप-कारागार के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

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