खुशखबरी.. बस और टैक्सी ऑपरेटर्स का टैक्स माफ

कोविड से हुए नुकसान को देखते हुए टोकन, रोड और पैसेंजर टैक्स में राहत

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कैबिनेट का फैसला: बस और टैक्सी ऑपरेटर्स का टैक्स माफ

कोविड से हुए नुकसान को देखते हुए टोकन, रोड और पैसेंजर टैक्स में राहत

Dr. K.S. Sharma

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने हिमाचल में बस और टैक्सी ऑपरेटर्स की पुरानी मांग पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए ट्रांसपोटर्स को राहत प्रदान की है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने को स्वीकृति दे दी।

जयराम सरकार ने एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कॉन्ट्रेक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ करने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट मीटिंग में कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के शत-प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्णय लिया गया।

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