प्रतिबंधों में आंशिक संशोधनों के साथ कोरोना कफ्र्यू की अवधि 7 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ी

सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी सभी प्रकार की दुकानें - डीसी

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प्रतिबंधों में आंशिक संशोधनों के साथ कोरोना कफ्र्यू की अवधि 7 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ी

सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी सभी प्रकार की दुकानें – डीसी

India Reporter Today

Una : Mahesh Gautam 

कोरोना कफ्र्यू की अवधि को 7 जून प्रातः 6 बजेे तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे आदेश जारी करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि 31 मई प्रातः 6 बजे के पश्चात कोरोना कफ््र्यू पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों में आंशिक संशोधनों के साथ लागू रहेगा।

डीसी राघव शर्मा ने बताया कि 31 मई से 7 जून के दौरान सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे खुलेंगी जबकि शनिवार व रविवार को फल, सब्जियों, दूध व डेयरी पदार्थाें के लिए पंजीकृत दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों व ग्राहकों को कोविड-19 से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
डीसी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को खोलने व बंद करने के लिए मंगलवार से रविवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है तथा सोमवार को पीडीएस की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा दवाईयों/कैमिस्ट की दुकानों व होटलों के लिए समय की किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। ढाबों व रेस्त्रां में ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि चार कर्मचारियों तक की क्षमता वाले सभी स्टेंड अलोन कार्यालय पूरी स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे जबकि अन्य सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय व स्वायत संस्थाआंे के कार्यालय 30 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ खुलेंगे। कर्मचारी रोस्टर के आधार पर कार्यस्थल पर आएंगे। कार्यालयों में कोविड-19 अनुरुप व्यवहार व सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने में छूट रहेगी और उन्हें घर से कार्य करते रहना होगा।

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