17 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू, 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंधः डीसी
सब्जी, फल व दूध की दुकानें सप्ताह भर प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे खुलेंगी किसी प्रकार का कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा जिला प्रशासन, कर्फ्यू के उल्लंघन पर दर्ज होगा केस
ऊना,(महेश गौतम) 6 मई: कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जिला ऊना में 7 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है।
एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने बताया कि लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है तथा पांच से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। अनुमति के आधार पर अंतिम संस्कार व शादी समारोह में 20 निकटतम संबंधी एकत्र हो सकते हैं।
डीसी ने कहा कि निजी या सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों की पालन सुनिश्चित करनी होगी। कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान जिला में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि समेत सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इनके अलावा सिनेमा हाल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे।
राघव शर्मा ने कहा कि कहा कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी, कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर एसओपी के तहत काम जारी रहेगा। जिला में शैक्षणिक संस्थान 31 मई 2021 तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, मीडियाकर्मी, पेट्रोल पंप व एलपीजी सप्लाई करने वालों को कर्फ्यू से छूट रहेगी।
जिलाधीश ने कहा कि सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तथा उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, भवन निर्माण से जुड़ी जैसे कि सीमेंट, सरिया इत्यादि की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी।
राघव शर्मा ने कहा कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। साथ ही ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसी प्रकार के कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा। लेकिन अनावश्यक रूप से घूमने व प्रतिबंधित दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।