जिला मे जारी की गई गाइडलाइंस पर लोगो के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उपायुक्त ऊना ने बताया
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस पर लोगो के प्रश्नों के उत्तर दिये
ऊना
महेश गौतम
डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ ऊना
07 मई
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस पर लोगो के प्रश्नों के उत्तर देते हुए और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि लोगो द्वारा ऐसे कुछ प्रशन पूछे गए थे जिनके प्रश्न व उत्तर इस प्रकार है उन्होंने कहा कि
1.कर्फ्यू क्यों लगाया गया है ?
इस के उत्तर में उन्होंने कहा कि कर्फ्यू भीड़ कम करने के लिए लगाया गया है | भीड़ से कोविड-19 का संक्रमण फैलता है |
2.भीड़ से कया अर्थ है ?
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में पांच से ज्यादा लोगों का एक जगह पर जमा होना भीड़ माना जाएगा |
3.कर्फ्यू की अवधि क्या है
उन्होंने बताया कि 7 मई 2021 सुबह 6 बजे से 17 मई 2021 सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा है |
4.कर्फ्यू में पहले से लगे प्रतिबंधों के अलावा क्या अतिरिक्त प्रतिबंध है?
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि
i. पहले ͩकसी भी संस्थान जैसे बैंक या पोस्ट ओफिस में भीड़ लग जाती थी | अब कर्फ्यू में अगर पाँच लोग से ज़्यादा सेवा लेने के लिए खड़े है तो बाकी लोग बाद मे सेवा प्राप्त करने आएंगे |
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ii. पहले सभी दुकाने सोमवार से शुकवार सुबह 9 बजे से 6 बजे तक खुल सकती थी | अब केवल निम्न दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से 6 बजे तक खुल सकेगी और बाकी सभी दुकानें
बंद रहगी:
a. उचित मूल्यों की दुकानें
(पी.डी.एस)
b. खाने के सामान से संबंधित दुकानें
c. करियाना की दुकानें
d. मांस- मछली की दुकानें
e. जानवरों के खाने की दुकानें
f. बीज, उर्वरक और कीटनाशक की दुकानें
g. वाहन के रिपेयर की दुकानें
h. कृषि उपकरण के रपेयर की दुकानें
i. कुरियर की दुकानें
j. लोक मित्र केंद्र की दुकानें
k. निर्माण कार्यो के लिए ͧमिलने वाले सामान की दुकानें
iii. रेस्टोरेंट, ढाबे, ईटिंग जॉइंट्स मे बैठकर खाना नही खाया जा सकता है ।
होम डीलीवरी या टेक-अवे
की सुविधा रहेगी |
iv. पहले सभी सरकारी दफ्तर खुले थे | अब कर्फ्यू के दौरान केवल वन विभाग, लोक निर्माण विभाग,
जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग, मुन्सिपल्टी,अग्नि शमन, पुलिस और होम गार्ड ,टेरजरी और
कोविड-19 की ड्यूटी में लगे विभाग और केंद्र सरकार के कार्यालय खुलेंगे ।
v. पहले निजी दफ्तर/ कार्यालय खुले थे | अब कर्फ्यू के दौरान सभी निजी दफ्तर कार्यालय बंद होंगे।
और उनके कर्मचारी घर से काम करेंगें
vi. शराब की दुकानें, अहाते और बार अब पूरी तरह बंद होंगे।
vii. अस्थाई तोर से लगने वाले बाज़ार/ मण्डिया पूरी तरह से बंद रहेगी|
5.कर्फ्यू के दौरान क्या क्या कर सकते है ?
कर्फ़्यू के दौरान:
उन्होंने बताया की
i. घर का एक व्यक्ति खुली हुई दुकान से सामान खरीदने जा सकता है
ii. गुड्स कैरिज चला सकते है
iii. कोविड-19 का टेस्ट करवाने या वैकसीन लगवाने जा सकते है।
iv. लेबर कंस्ट्रक्शन /निर्माण कार्य के लिए जा सकते है।
v. अपने खेत मे काम करने जा सकते है या दूध बेचने जा सकते है
vi.उद्योग में काम करने जा सकते है
vii. दाह संस्कार में जा सकते है (अधिकतम 20 लोग एस.डी.एम की अनुमति लेकर)
viii. एम्बुलेंस चला सकते है या एम्बुलेंस में जा सकते है
ix. बहुत ज़्यादा तबियत खराब होने पर अस्पताल जा सकते है।
x. एटीएम में कैश भरने या लेने जा सकते है
xi. अखबार छाप सकते है और बाँट सकते है
xii. ऑनलाइन ऑडर और कुरियर बाँट सकते है
xiii. पेट्रोल पम्प , गैस पंप/ गोडाउन पर काम कर सकते है
xiv. मिलेट्री या पैरामिलिट्री ड्यूटी पर जा सकते है
xv.जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है उन्हें निर्धारित समय के अनुसार ही खोला जा सकता है।
xvi. कृषक/ ट्रेडर सब्जी मंडी में जा सकते है।
xvii.कृषि उत्पादों के संग्रहन के लिए इफ.सी.आई सेंटर/ गोडाउन पर जा सकते है
xviii. तेल और गैस उत्पादों, कूड़ा संग्रहान , टेलीकॉम और इंटरनेट से जुडी सेवाओं के ͧलिए जा सकते है
xix. उपरोक्त (iii) से (xv) पर लिखे कामो के लिए बस, टेक्सी,या ऑटोरिक्शा, में 50 प्रतिशत कपेस्टी के साथ जा सकते है।
6.शनिवार और रविवार के लिए बाज़ार/ दुकानों के खुलने का क्या नियम रहेगा?
छठे प्रश्न के उत्तर में उपायुक्त ने कहा कि
शनिवार और रविवार को सब बंद रहेगा | केवल दूध और डेयरी के रूप में पंजीकृत और फल-सब्जी के
ͧलिए पंजीकृत दुकान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेगी |
7.सोमवार से शुक्रवार के लिए बाज़ार/ दुकान के खुलने के क्या नियम है ?
उन्होंने बताया कि
दूध और डेयरी के रूप में पंजीकृत और फल सब्जी के लिए पंजीकृत दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेगीं।
सिर्फ निम्न दुकाने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेगी:
i. उचित मूल्य की दुकानें (पी.डी.एस)
ii.खाने के सामान से सम्बंधित दुकानें
iii.ͩकरियाने की दुकानें
iv.मांस- मछली की दुकानें
v.जानवरो के खाने के सामान की दुकानें
vi.बीज, उर्वरक और कीटनाशक की दुकानें
vii.वाहन के रिपेयर की दुकानें
viii.कृषक उपकरण रिपेयर की दुकानें
ix.कुरियर की दुकानें
x.लोक मित्र केंद्र
xi निर्माण कार्यो के लिए मिलने वाले सामान की दुकानें
8.नाई/ सैलून/ ब्युटी पार्लर की दुकान के लिए क्या नियम है?
ͩफिलहाल कर्फ्यू की अवधि में ये दुकाने बंद रखने का निर्णय लिया गया है
9.मेडिकल की दुकान और होटल के लिए क्या नियम है ?
उन्होंने कहा कि जो दवाई की दुकान के रूप में पंजीकृत है उस दुकान ओर होटल पर कोई प्रतिबन्द नही है
10. क्या चश्मे की दुकान मेडिकल की दुकान है
उन्होंने इस का उत्तर देते हुए कहा नहीं,
11. बैंक में लोगो के काम कब तक किये जाएंगे ?
उन्होंने कहा कि
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक | अगर आपके जाने से बैंक में भीड़ हो जाएगी तो बाद मे आएं |
12. पोस्ट ऑफिस में लोगो के काम कब तक किये जाएंगे ?
उन्होंने कहा कि
सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक | अगर आपके जाने से पोस्ट ऑफिस में भीड़ हो जाएगी तो बाद मे आएं|
उन्होंने कहा कि इस के बाद भी अगर कुछ प्रशन आप के मन मे कोविड कर्फ्यू को लेकर उठ रहे है तो आप 1077 पर कॉल कर के अपनी बात पूछ सकते है और जब तक आप को जानकारी नही मिलती ,तब तक आप घरों में ही रहेंगे।
ये जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कोविड कर्फ्यू को लेकर दी है हमे आशा है कि आप सभी इन गाइडलाइंस का पालन करेगे, ओर कोविड से बचाब की इस मुहिम में अपना उत्कर्ष योगदान देगे।